उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना की दूसरी लहर के तेजी से बढ़ते प्रकोप के चलते राज्य सरकार ने कल यानी 16 अप्रैल से पूरे राज्य में नाईट कर्फ्यू प्रभावी कर दिया है। यह नाइट कर्फ्यू रात्रि 10.30 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है। यह कर्फ्यू अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने यह एडवायजरी जारी की है। इसके अलावा सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे तो वहीं नाइट कर्फ्यू में देर रात बाहर से स्टेशन पर पहुंचने वालों को नाइट कर्फ्यू से छूट रहेगी। फैक्ट्री व कारखानों में रात्रि शिफ्ट काम करने वालो को तथा मालवाहक की यात्रा और उतार चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों, बस और ट्रेन और हवाई जहाज में यात्रा करके अपने गंतव्य स्थान जाने वालो को, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों को नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी। सिनेमा हॉल व रेस्तरां और जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे वहीं सिनेमा हॉल भी 50 प्रतिशत क्षमता से चलेंगे। इसके अलावा बस विक्रम ऑटो रिक्शा में 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। पूरे राज्य में नाइट सदस्यों के दौरान कुंभ मेला 22 जनवरी 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा 26 फरवरी 2021 को राज्य सरकार के द्वारा जारी एसओपी के तहत यथावत रहेगा। जिसमें समस्त धार्मिक , राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी
Deepali Sharma
सम्पादक
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