महिलाओं से छेड़खानी के आरोप और कोर्ट के द्वारा आरोपियों को दी जाने वाली सजाओं के बारे में आपने तो खूब सुना होगा। मगर बिहार के झंझारपुर के मधुबनी जिला के एडीजी अविनाश कुमार की कोर्ट ने एक हैरान करने वाला फैसला सुनाया है, जिसके तहत छेड़खानी करने के आरोपी को 6 माह तक गाँव की 2000 महिलाओं के कपड़े फ्री में धोने और आयरन भी फ्री करने की सजा सुनाई है। जिससे उसके मन मे महिलाओं के प्रति सम्मान जाग सके। वहीं 6 माह बाद आरोपी को गांव के सरपंच, मुखिया या फिर सरकारी अधिकारी से रिपोर्ट लिखवाकर लानी होगी। वहीं कोर्ट ने आरोपी को 10 हजार रुपये का हर्जाना भी आरोपी को कोर्ट में जमा करने के लिए कहा है।
दरअसल, कोर्ट ने 20 साल के ललन कुमार नाम के एक आरोपी को गांव की सभी महिलाओं के कपड़े, 6 महीने तक मुफ्त में धोने की सजा सुनाई है। ये सजा कोर्ट ने उसे जमानत देते हुए सुनाई है। ललन कुमार पेशे से एक धोबी है। ये सजा आरोपी को कोर्ट ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने की कोशिश के बाद सुनाई है। पुलिस ने जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप दी थी जिसमें कहा गया था कि युवक का व्यवहार अच्छा रहा है लेकिन उस दिन उसने अभद्रता की थी। वहीं आरोपी पक्ष के वकील ने भी कहा था कि आरोपी ने पहली बार में अपनी गलती मान ली थी और अभद्रता के लिए महिला से भी माफी मांगी थी। इसके साथ ही खुद पुलिस के सामने आकर इस बात की सूचना दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने ये सजा जमानत देते हुए सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने बाद आरोपी को मुखिया, सरपंच या फिर किसी सरकारी अधिकारी से रिपोर्ट में लिखवा कर लानी होगी। साथ ही एडीजी कोर्ट ने 10,000 रूपए का हर्जाना भी आरोपी को कोर्ट में जमा करने को कहा है।
Deepali Sharma
सम्पादक
खबर प्रवाह
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