May 20, 2024

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हाइकोर्ट के इस आदेश के बाद काशीपुर के कैदी की हल्द्वानी जेल में मौत के मामले में म्रतक की पत्नी को जगी न्याय की आस।

बीते 5 मार्च को हल्द्वानी जेल में काशीपुर के एक कैदी की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है। पूरे घटनाक्रम की जांच नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपने का फैसला सुनाया है। साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि नैनीताल के एसएसपी को तत्काल ही जिले से हटाया जाए और जेल के सुरक्षा गार्डों को जिले से बाहर तबादला किया जाए।

आपको बताते चलें कि काशीपुर के कुंडेश्वरी निवासी प्रवेश कुमार पुत्र रघुवर दयाल को गाली-गलौज, मारपीट व पाक्सो एक्ट के तहत बीते चार मार्च को को गिरफ्तार कर कुंडेश्वरी पुलिस द्वारा अगले दिन राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल कराने के बाद जेल भेजा गया था। उसके बाद 5 मार्च को पुलिस अभिरक्षा में हल्द्वानी उप कारागार में बंद प्रवेश कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रवेश कुमार की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने जेल प्रशासन समेत पुलिस के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। इस मामले में बंदी रक्षकों पर प्रवेश की पिटाई का आरोप था। मामला तूल पकड़ने पर इसी मजिस्ट्रीयल जांच का आदेश हुआ था। मृतक के परिजनों की तहरीर पर भी पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया था। बाद में अदालत के आदेश पर बीती 26 मई को हत्या का नामजद मुकदमा हल्द्वानी थाने में दर्ज किया गया। वहीं मृतक की पत्नी ने इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। मृतक की पत्नी के अधिवक्ता संजीव आकाश ने फ़ोन पर हुई बातचीत में बताया कि इस पर न्यायमूर्ति रवींद्र मैथाणी की एकलपीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने पाया कि पुलिस ने पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं किया। फिर जांच को भटकाने के लिए चश्मदीद गवाह के बयान न लेकर अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। न्यायमूर्ति मैथाणी ने पाया कि यह बेहद गंभीर किस्म का मामला है। आकाश ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। पुलिस तीन दिन में एफआईआर समेत अऩ्य कागजात सीबीआई के हवाले करे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि नैनीताल के एसएसपी को तत्काल इस जिले से हटाया जाए। साथ ही नामजद बंदीरक्षकों को भी किसी अऩ्य जिले में स्थानांतरित किया जाए।