पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में आज दोषी ठहराते हुए अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। वहीं साथ ही उन पर 1 लाख रुपये की पाकिस्तानी करेंसी का जुर्माना भी लगाया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अदालत का फैसला आने के साथ ही सक्रिय हुई लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के चेयरमैन एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके घर पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान को जमान पार्क से गिरफ्तार करने के बाद लाहौर की कोट लखपत जेल में ले जाया गया है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के चेयरमैन एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तानी चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। शनिवार को इससे पहले अदालत ने तोशाखाना मामले में हुई सुनवाई के बाद दोपहर 12:30 बजे तक अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया था। इसके बावजूद जब इमरान खान अदालत में नहीं पहुंचे तो एडीशनल डिस्टिक एंड सेशंस जज हुमायूं दिलावर ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को 3 साल की सजा सुनाई है। जमान पार्क से गिरफ्तार करके लाहौर की कोट लखपत जेल ले जाए गए इमरान खान अब ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
इमरान खान की गिरफ्तारी पर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ का बयान भी आ गया है और उन्होंने इसे पाकिस्तान के लिए काला दिन बताया है। पीटीआई ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि इमरान खान को बेल तो मिल सकती है लेकिन सजा बरकरार रहने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उधर, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। पिछली बार भी जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया था। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर हंगामा काटा था।
Deepali Sharma
सम्पादक
खबर प्रवाह
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